जशपुर/बगीचा,15 अक्टूबर2024 – शासकीय भूमि पर पेड़ों की अवैध कटाई के गंभीर मामले में एसडीएम बगीचा ओंकार यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी देवाधी राम यादव को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई नायब तहसीलदार बगीचा के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है, जिसमें बताया गया कि ग्राम गायलूंगा निवासी देवाधी राम यादव ने शासकीय भूमि पर खड़े 164 पेड़ों की अवैध रूप से कटाई की और 44 अन्य पेड़ों को छीलकर सुखाने की कोशिश की है।
प्रतिवेदन के अनुसार, ग्राम पंचायत गायलूंगा के सरपंच और अन्य ग्रामीणों ने देवाधी यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने ग्राम गायलूंगा स्थित शासकीय भूमि ख.नं. 511/1 रकबा 13.962 हेक्टेयर में महुआ, साल, और चार प्रजाति के पेड़ों की कटाई की है। मौके पर जांच में दो साल प्रजाति के कटे हुए वृक्ष पाए गए। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 और 241 (4) के तहत की गई, जिसमें बिना अनुमति शासकीय भूमि पर पेड़ों की कटाई दंडनीय अपराध है।
प्रत्येक कटे हुए पेड़ पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है, और इस प्रकार देवाधी यादव द्वारा काटे गए 164 पेड़ों पर भारी शास्ति आरोपित की जा सकती है। एसडीएम ने आरोपी को 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है, अन्यथा उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस अवैध कटाई के मामले ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है, और एसडीएम की सख्ती से लोगों में एक संदेश गया है कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण और अवैध कार्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।