मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
रायपुर, 2 मार्च 2025 – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधार से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आबकारी नीति 2025-26 को मंजूरी,मदिराप्रेमियों को मिल सकती है सस्ती शराब! वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई है, जो पूर्ववर्ती वर्ष 2024-25 की भांति होगी। राज्य में 674 मदिरा दुकानों का संचालन जारी रहेगा, साथ ही आवश्यकता अनुसार प्रीमियम मदिरा दुकानें भी संचालित की जाएंगी। देशी मदिरा की आपूर्ति पूर्ववत् रेट ऑफर के अनुसार होगी, जबकि विदेशी मदिरा का थोक क्रय एवं वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। मदिरा पर लागू अधोसंरचना विकास शुल्क यथावत रहेगा, लेकिन विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों पर 9.5 प्रतिशत की दर से लगने वाला अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) संशोधन विधेयक-2025 का अनुमोदन सरकारी परिसरों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) संशोधन विधेयक-2025 के प्रारूप को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। इससे सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सशक्त समिति का विघटन व्यवसाय करने में सुगमता लाने के लिए ई-प्रोक्योरमेंट के लिए गठित सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में पीएफआईसी द्वारा 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृत किया जा रहा है, जिससे अनुमोदन प्रक्रिया में दोहराव हो रहा था। इस निर्णय से अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी आएगी। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में नए सदस्य पद का सृजन छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण और उपभोक्ता मामलों की समयबद्ध सुनवाई के लिए एक नए सदस्य पद का सृजन किया गया है। धान एवं चावल परिवहन दरों की स्वीकृति खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के समर्थन मूल्य योजना में धान एवं चावल परिवहन की दरों के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा को स्वीकृति प्रदान की गई है। श्रम विधियों में संशोधन का अनुमोदन मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक-2025 के माध्यम से कारखाना अधिनियम-1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 तथा ट्रेड यूनियन अधिनियम-1976 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में संशोधन रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है, जिससे रजिस्ट्री कार्यालयों के संचालन में सुधार होगा। उप पंजीयक पदों की पूर्ति के लिए सेवा अवधि में छूट वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उप पंजीयक के पदोन्नति श्रेणी के रिक्त 9 पदों की पूर्ति के लिए पांच वर्ष की अर्हकारी सेवा में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिससे रजिस्ट्री कार्यालयों का नियमित संचालन सुनिश्चित होगा। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को प्रभावी बनाने के लिए संशोधन राज्य में 1 नवंबर 2024 से लागू औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम-2002 में प्रस्तावित संशोधन के प्रारूप को मंजूरी दी गई है, जिससे उद्योगों को निवेश के लिए बेहतर माहौल मिलेगा। आजीविका सृजन एवं ग्रामीण कल्याण के लिए एमओयू छत्तीसगढ़ सरकार एवं व्यक्ति विकास केन्द्र इंडिया (द आर्ट ऑफ लिविंग) के मध्य आजीविका सृजन एवं ग्रामीण छत्तीसगढ़ के कल्याण हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू) के लिए राज्य सरकार के सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अधिकृत किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलेगा। इन निर्णयों से राज्य में प्रशासनिक सुधार, औद्योगिक विकास, उपभोक्ता संरक्षण और ग्रामीण कल्याण के क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद है।