विष्णु के सुशासन में दारूबाजों की खैर नहीं, पार्टी कर रहे हो तो सावधान हो जाओ,,,

रायपुर,05 अप्रैल 2025 – छत्तीसगढ़ सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत 1 अप्रैल 2025 से शादी, पार्टी और अन्य सामाजिक आयोजनों में शराब परोसने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है।

लाइसेंस शुल्क विवरण:

  • निजी भवन में आयोजन: यदि कोई अपने निजी भवन (फार्म हाउस को छोड़कर) में निजी कार्यक्रम में शराब परोसना चाहता है, तो उसे एक दिन के लिए ₹10,000 का लाइसेंस शुल्क देना होगा।
  • होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल या फार्म हाउस में आयोजन: इन स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों के लिए एक दिन का लाइसेंस शुल्क ₹15,000 निर्धारित किया गया है।
  • इवेंट, कंसर्ट, लाइव संगीत, नृत्य कार्यक्रम, नव वर्ष समारोह आदि: ऐसे बड़े आयोजनों में शराब परोसने के लिए एक दिन का लाइसेंस शुल्क ₹30,000 होगा।

लाइसेंस प्राप्ति की प्रक्रिया:

आयोजकों को संबंधित आयोजन से पूर्व स्थानीय आबकारी विभाग में आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। बिना लाइसेंस के शराब परोसने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार का उद्देश्य:

आबकारी विभाग के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य शराब के अवैध सेवन और बिक्री पर नियंत्रण रखना है, साथ ही सरकारी राजस्व में वृद्धि करना है। इस वर्ष सरकार का लक्ष्य 12 हजार करोड़ का है।

शराब की कीमतों में कमी:

नई आबकारी नीति के तहत, 1 अप्रैल 2025 से शराब की कीमतों में लगभग 4% की कमी आएगी, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

यह नई नीति राज्य में शराब के उपभोग और बिक्री को अधिक संगठित और नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।