अब ‘दो’ नहीं ‘दस’ लगेगा : शराब पीकर गाड़ी चलाने वाला गया काम से, कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना किया,लायसेंस निरस्त करने आरटीओ रायगढ़ को लिखा पत्र

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जशपुर: जशपुर पुलिस शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्यवाही कर रही है। कोतवाली पुलिस ने नशे में वाहन चला रहे सिकंदर साहू को मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के तहत न्यायालय पेश किया ।जहाँ वाहन चालक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देष्य से यह अभियान चलाया जा रहा है।

दरअसल, यातायात शाखा द्वारा स्पीड बाइकर्स एवं सवारी वाहन चालकों की ब्रीथ एनालाईजर से जाॅंच की जा रही है। जांच के दौरान 21 जुलाई की शाम शराब पीकर वाहन चला रहे सिकंदर साहू का डॉक्टरी मुलाहिज़ा कराकर चालान तैयार किया गया और उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज 22 जुलाई 2024 को माननीय न्यायालय द्वारा सिकंदर साहू पर 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

*सिकंदर का ड्राइविंग लाइसेंस जप्त*

शराब पीकर कार चला रहे लैलूंगा निवासी सिकंदर साहू का ड्राइविंग लाइसेंस जप्त कर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने हेतु परिवहन विभाग रायगढ को भेजा गया है। जशपुर पुलिस की वाहन जाॅंच कार्यवाही नियमित रूप से जारी रहेगी ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना अब दो हजार रूपये से बढ़ाकर दस हजार रूपये कर दिया गया है। इस नए कानून का उद्देश्य सड़कों पर सुरक्षा को बढ़ावा देना और दुर्घटनाओं की संख्या को कम करना है।

सामाजिक कार्यकर्ता अमन शर्मा ने कहा कि जशपुर पुलिस का यह कदम निश्चित रूप से समाज में जागरूकता लाने और ट्रैफिक नियमों के पालन को सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगा।