रायपुर, 5 सितंबर 2024– छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पत्थलगांव को नगर पालिका का दर्जा देने की अधिसूचना जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 5 के तहत, राज्य सरकार ने पत्थलगांव नगर पंचायत को अपग्रेड कर नगर पालिका बनाने की घोषणा की। इस अधिसूचना को गुरुवार को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित किया गया।
राज्यपाल की ओर से जारी इस अधिसूचना में बताया गया है कि पत्थलगांव नगर पंचायत, जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 16,613 थी, अब नगर पालिका बनेगी। इस नए दर्जे के तहत पत्थलगांव नगर पालिका की सीमाएं पूर्व की नगर पंचायत की सीमाओं के अनुरूप ही रहेंगी।
जनता में उत्साह
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस घोषणा से पत्थलगांव के निवासियों में भारी उत्साह है। नगर पालिका बनने से यहां के बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि नगर पालिका का दर्जा मिलने से शहर में न सिर्फ सुविधाएं बढ़ेंगी बल्कि प्रशासनिक सेवाओं में भी सुधार होगा।
सरकार की अधिसूचना के अनुसार, इस घोषणा के खिलाफ कोई भी स्थानीय व्यक्ति या प्राधिकारी अगले 21 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति या सुझाव जशपुर कलेक्टर को लिखित रूप में भेज सकता है।