*शराबी शिक्षक पर गिरी गाज* *शराब के नशे में स्कूल पहुंचा शिक्षक हुआ निलंबित* *संयुक्त संचालक अम्बिकापुर ने दिया निलंबन का आदेश**

 

*जशपुर, 14 सितंबर 2024:* शिक्षा विभाग द्वारा एक कड़ा कदम उठाते हुए, जशपुर जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला काडरो में पदस्थ शिक्षक एल.बी. श्री सुरेन्द्र कुमार मुंजानी को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उनके द्वारा विद्यालय समय के दौरान शराब के नशे में स्कूल आने और शिक्षण कार्य न करने के आरोपों की पुष्टि के बाद की गई।

जांच रिपोर्ट में पाया गया कि श्री मुंजानी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। इस रिपोर्ट के आधार पर, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निलंबन की अवधि में श्री मुंजानी को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। साथ ही, इस अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मनोरा, जिला जशपुर निर्धारित किया गया है।

शिक्षा विभाग ने इस कार्रवाई के जरिए यह स्पष्ट संदेश दिया है कि विद्यालयों में अनुशासनहीनता और विद्यार्थियों के हितों के खिलाफ कोई भी कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।