**भारतीय न्याय संहिता के तहत रेंज स्तरीय प्रथम समीक्षा बैठक का आयोजन** **रेंज के सभी जिलों के लगभग 749 प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई**

जशपुर –  नवीन कानून के लागू होने के पश्चात दोष मुक्ति प्रकरणों के संबंध में रेंज स्तरीय प्रथम समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में रेंज के सभी जिलों के लगभग 749 प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। समस्त पुलिस अधीक्षक एवं लोक अभियोजन अधिकारी इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित रहे।

बैठक की अध्यक्षता सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अंकित गर्ग ने की। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2024 से लागू नवीन कानून के तहत पुलिस मुख्यालय द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इन कार्यक्रमों में रेंज स्तर एवं जिला स्तर पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य संहिता में परिवर्तित धाराओं एवं प्रक्रियाओं के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।

**समीक्षा के प्रमुख बिंदु:**

1. **नवीन कानून की समझ और प्रशिक्षण**: आईजी  गर्ग ने बताया कि किसी भी गंभीर प्रकरणों में विवेचकों द्वारा विवेचना में की जाने वाली त्रुटियों को दूर करने हेतु भौतिक साक्ष्यों को फोटो ग्राफी और वीडियो ग्राफी कर साक्ष्यों को सावधानी से एकत्र करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही अभियोजन अधिकारियों को सुझाव दिए गए कि वे होस्टाईल हो रहे प्रार्थी एवं गवाहों को उनके द्वारा दिए गए अभिमत/कथन पर कायम रहने के लिए प्रेरित करें।

2. **महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित मामलों की प्राथमिकता**: महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित गंभीर प्रकरणों, जैसे बलात्कार एवं पास्को एक्ट के मामलों में एफआईआर के पश्चात 60 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चालान पेश करने की जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त, प्रार्थी/पीड़िता जो न्यालय में 183 बीएनएसएस के तहत कथन दे चुके हैं, यदि ट्रायल के दौरान होस्टाईल होते हैं, तो उनके विरुद्ध धारा 307 बीएनएसएस के तहत कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की चर्चा की गई।

3. **अन्य महत्वपूर्ण प्रकरण**: एनडीपीएस एक्ट/आबकारी एक्ट एवं सड़क दुर्घटनाओं के प्रकरणों में हो रही दोषमुक्ति के कारणों की समीक्षा की गई। साथ ही, विवेचना में आवश्यक सुधार हेतु कार्यशाला आयोजन करने का सुझाव दिया गया।

इस समीक्षा बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर  एम. आर. आहिरे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बलरामपुर डॉ. लाल उमेद सिंह, पुलिस अधीक्षक सरगुजा योगेश पटेल, पुलिस अधीक्षक कोरिया सूरज सिंह परिहार, पुलिस अधीक्षक एमसीबी चंद्र मोहन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर अनिल सोनी, उप पुलिस अधीक्षक एम.आर. कश्यप, एसडीओपी पत्थलगांव डॉ. ध्रुवेश जायसवाल एवं समस्त जिला अभियोजन अधिकारी एवं आईजी रीडर सुभाष ठाकुर मौजूद रहे।

इस समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य नवीन कानून के तहत दोष मुक्ति प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करना और भविष्य में होने वाली त्रुटियों को दूर करना था, ताकि न्याय प्रणाली और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी हो सके।