कोटपा एक्ट के तहत कुनकुरी शहर में तंबाकू उत्पादों के खिलाफ सख्त कार्रवाई,स्कूलों के समीप कई दुकानें कोटपा के उल्लंघन करती मिली

कोटपा एक्ट के तहत तंबाकू उत्पादों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

कुनकुरी, 3 जून 2025: SDM नंदजी पांडे और एसडीओपी कुनकुरी विनोद मंडावी के निर्देश पर थाना प्रभारी राकेश यादव और तहसीलदार प्रमोद पटेल की टीम ने कोटपा एक्ट के तहत क्षेत्र में सख्त कार्रवाई की। यह कदम खासतौर पर स्कूलों के खुलने से पहले उठाया गया, ताकि बच्चों को तंबाकू और नशीले पदार्थों से बचाया जा सके।

कुनकुरी क्षेत्र में शंकरनगर, जनपद कार्यालय और आसपास के इलाके में स्थित प्रमुख किराना दुकानों और ठेले-खोमचों में कार्रवाई की गई। इन दुकानों पर नशीले पदार्थों और तंबाकू उत्पादों की बिक्री की जा रही थी। कार्रवाई में राजेश गुप्ता किराना, दिलीप जैन किराना, कोलंबो खान, और मिश्रा किराना स्टोर्स के साथ-साथ अन्य दुकानों के मालिकों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया और तंबाकू उत्पादों को जब्त किया गया।

थाना प्रभारी राकेश यादव ने बताया कि यह कार्रवाई 15 जून से स्कूलों के खुलने को ध्यान में रखते हुए की गई है, ताकि बच्चों और युवाओं के बीच तंबाकू उत्पादों का सेवन न बढ़े। उन्होंने कहा, “यह कदम क्षेत्र में तंबाकू के अवैध बिक्री और इसके दुष्प्रभाव को रोकने के लिए उठाया गया है, और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।”

कोटपा एक्ट (कंट्रोल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट) के तहत, यह सुनिश्चित किया जाता है कि स्कूलों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री न हो, और यह कदम बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है।