*आज डीजे वाले बाबू नहीं बजाएंगे डीजे**छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्देशों पर प्रशासन ने कानफोड़ू डीजे पर लगाई रोक*

जशपुर/कुनकुरी16 सितंबर 2024

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए जशपुर प्रशासन ने कानफोड़ू डीजे साउंड पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गणेश विसर्जन, ईद मिलादुन्नबी या किसी अन्य धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के तहत, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

शांति समिति की बैठकों में कुछ नागरिकों ने 75 डेसिबल से कम ध्वनि पर डीजे चलाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया कि ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पत्थलगांव थाना प्रभारी विनीत पांडे ने सभी गणेश समितियों से अपील की है कि वे कानफोड़ू डीजे न बजाएं और नियमों का पालन करें। उन्होंने चेतावनी दी कि शिकायत मिलने पर डीजे साउंड सिस्टम जब्त कर लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कुनकुरी थाना प्रभारी सुनील सिंह ने भी यही संदेश देते हुए कहा कि ईद मिलादुन्नबी और गणेश विसर्जन के दौरान डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी ने हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आयोजकों से विसर्जन के दौरान केवल सीमित लोगों को शामिल करने और तालाब के पास उचित सुरक्षा, लाइटिंग और रस्सी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की है।

प्रशासन का यह कदम ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए है। हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत इस प्रकार की सख्ती से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ध्वनि प्रदूषण के नियमों का सख्ती से पालन हो।