विशेष लेख : भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत: परंपरा, पहचान और नवाचार का समागम,

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निर्मल कुमार भारत की सांस्कृतिक विरासत केवल अतीत का गौरव नहीं, बल्कि भविष्य का मार्गदर्शक भी है। यह विविधता की वह जीवंत परंपरा है जो हज़ारों वर्षों से कई धर्मों, भाषाओं, कलाओं और जीवनशैलियों को अपने भीतर समाहित किए हुए है। आज जब वैश्वीकरण, तकनीकी परिवर्तन और सामाजिक तनाव हमारे चारों ओर गहराते जा रहे हैं, भारत का यह साझा सांस्कृतिक बुनियाद एक ऐसा नैतिक और व्यावहारिक संसाधन बन कर उभरता है जिससे हम न केवल अपने देशवासियों को जोड़ सकते हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी समरसता, सहयोग और सतत विकास का मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं। सह-अस्तित्व की परंपरा और आध्यात्मिक एकता भारत के इतिहास में सह-अस्तित्व की भावना सबसे प्रमुख रही है। हमारे संतों, कवियों और विचारकों ने कभी सीमाओं में विश्वास नहीं किया। कबीर, रैदास, गुरु नानक, संत तुकाराम, मीराबाई और बुल्ले शाह जैसे संतों ने धर्मों के बीच की दीवारों को तोड़कर आध्यात्मिक एकता का मार्ग दिखाया। सूफी और भक्ति आंदोलन ने भारत को एक साझा आध्यात्मिक चेतना दी, जिसने धर्म के नाम पर होने वाले विभाजन को चुनौती दी और प्रेम, करुणा, सेवा और समता को केंद्र में रखा। आज अजमेर शरीफ, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह, वाराणसी के घाट, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, कोणार्क और मदुरै के मंदिर जैसे स्थल न केवल तीर्थ हैं, बल्कि विविध सांस्कृतिक पहचान के मिलन बिंदु भी हैं। इन स्थलों पर हर वर्ग, धर्म और जाति के लोग समान श्रद्धा से आते हैं। पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक समस्याओं का समाधान भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली — जैसे आयुर्वेद, योग, सिद्ध चिकित्सा, वास्तु शास्त्र, पंचगव्य, जैविक खेती और पारंपरिक जल-संरक्षण प्रणाली — आज फिर से प्रासंगिक होती जा रही हैं। COVID-19 महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया प्राकृतिक जीवनशैली की ओर मुड़ी, तब भारत के योग और आयुर्वेद को नई वैश्विक मान्यता मिली। रैनी वाटर हार्वेस्टिंग की सदियों पुरानी भारतीय तकनीकें — जैसे कि राजस्थान की बावड़ियां, कर्नाटक की कावेरी प्रणाली और पूर्वोत्तर भारत की बांस आधारित जल निकासी प्रणालियाँ — अब शहरी योजनाओं में शामिल की जा रही हैं। यह ज्ञान केवल ग्रामीण भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे महानगरों की योजनाओं में भी पारंपरिक जल प्रबंधन पद्धतियों को एकीकृत किया जा रहा है। विविध कलाएँ: जीवित परंपराओं का स्वरूप भारत की कलात्मक विरासत उतनी ही समृद्ध है जितनी कि इसकी आध्यात्मिक परंपरा। वारली, मधुबनी, गोंड, पट्टचित्र और फड़ चित्रकला जैसे जनजातीय और लोक कला रूप हमारी विविधता को जीवंत रखते हैं। कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, मोहिनीअट्टम और बाउल संगीत जैसी कलाएँ आज भी नई पीढ़ियों द्वारा सीखी और प्रस्तुत की जा रही हैं। डिजिटल युग में, इन कलाओं को पुनर्जीवित करने की ज़िम्मेदारी भी तकनीक ने ली है। “क्राफ्ट विलेज”, “गूगल आर्ट्स एंड कल्चर”, और “हुनर हाट” जैसी पहलें कारीगरों और कलाकारों को नए बाज़ार और दर्शक दे रही हैं। इससे न केवल संस्कृति संरक्षित हो रही है, बल्कि आजीविका के अवसर भी बढ़ रहे हैं। जशपुर: आदिवासी विरासत की चमक छत्तीसगढ़ का जशपुर ज़िला इस साझा विरासत की अनदेखी लेकिन अत्यंत मूल्यवान धरोहर है। यह क्षेत्र आदिवासी संस्कृति, पर्यावरणीय संतुलन और हस्तशिल्प कला का केंद्र रहा है। यहाँ की पत्थलगड़ी परंपरा, पारंपरिक जड़ी-बूटी चिकित्सा प्रणाली और नृत्य जैसे सरहुल, कर्मा, दंडा, सुवा और पंथी आदिवासी गौरव के जीवंत रूप हैं। जशपुर के बघिमा और गिंगला जैसे गाँवों में महिलाएं पारंपरिक हस्तशिल्प में माहिर हैं — जैसे बांस की टोकरियाँ, साज-सज्जा की वस्तुएं और स्थानीय प्राकृतिक रंगों से बने कपड़े। ये सिर्फ कलात्मक उत्पाद नहीं, बल्कि पारंपरिक ज्ञान की सजीव पुस्तकें हैं। इस जिले के बच्चों को अगर अपनी परंपरा से जोड़ा जाए तो वे वैश्विक नागरिक बनते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़ाव बनाए रख सकते हैं। सांस्कृतिक कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंध भारत की सांस्कृतिक विरासत अब केवल सीमाओं के भीतर की बात नहीं रही। भारत-नेपाल के तारा धाम या भारत-भूटान की बौद्ध विरासत पर संयुक्त शोध परियोजनाएँ, बांग्लादेश के साथ साझा भाषा उत्सव, और श्रीलंका में रामायण पर्यटन सर्किट जैसे प्रयास इस बात का प्रमाण हैं कि सांस्कृतिक विरासत कूटनीति का एक मज़बूत माध्यम बन चुकी है। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार और बौद्ध सर्किट का विकास भारत की उस विरासत को दोबारा जीवित करने का प्रयास है, जिसने कभी एशिया को बौद्धिक और नैतिक नेतृत्व दिया था। शिक्षा में विरासत की भूमिका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि विद्यार्थियों को केवल रोजगार के योग्य ही नहीं, सांस्कृतिक रूप से भी सजग और संवेदनशील नागरिक बनाया जाए। स्कूली पाठ्यक्रमों में स्थानीय इतिहास, पारंपरिक ज्ञान और कला को स्थान देने से बच्चे अपनी जड़ों से जुड़ते हैं। देशभर में चल रही “हेरिटेज वॉक”, “लोक उत्सव” और “स्कूल इन म्यूज़ियम” जैसी पहलें इसी सोच का हिस्सा हैं। भविष्य की दिशा भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत एक स्थिर स्मारक नहीं है, बल्कि वह गतिशील धरोहर है जो निरंतर विकसित हो रही है। यह सिर्फ़ अतीत की कहानियाँ नहीं सुनाती, बल्कि हमें यह सिखाती है कि सहिष्णुता, विविधता और समावेशिता ही स्थायी प्रगति का मार्ग है। आज जबकि पूरी दुनिया अपनी पहचान की तलाश में असमंजस में है, भारत के पास एक ऐसा सांस्कृतिक मॉडल है जो अतीत की गहराई, वर्तमान की चुनौती और भविष्य की संभावनाओं—तीनों को संतुलित करता है। इस मॉडल को और मज़बूत बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को न केवल संरक्षित करें, बल्कि सक्रिय रूप से उसका उपयोग शिक्षा, रोजगार, सामाजिक समरसता और वैश्विक संवाद के लिए करें। आइए, हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि भारत की यह बहुरंगी, बहुस्तरीय, और बहुधर्मी सांस्कृतिक धरोहर केवल किताबों और स्मारकों में न रह जाए, बल्कि हमारी ज़िंदगी की धड़कनों में बनी रहे — आज, कल और आने वाली पीढ़ियों तक। (लेखक निर्मल कुमार अंतर्राष्ट्रीय समाजिक-आर्थिक मामलों के जानकार हैं।यह उनके निजी विचार हैं।)

वक्फ संपत्तियों की मुक्ति: जब संरक्षक ही लुटेरे बन जाएं

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निर्मल कुमार भारत में वक्फ संपत्तियाँ एक ऐसी अमूल्य धरोहर हैं, जिनका मूल उद्देश्य था—गरीबों की सहायता, अनाथों और विधवाओं का संरक्षण, छात्रों को छात्रवृत्ति, और समुदाय के लिए स्कूल, अस्पताल, मदरसे तथा सामुदायिक केंद्रों की स्थापना। ये संपत्तियाँ इस्लामी परंपरा में ‘अल्लाह की अमानत’ मानी जाती हैं—ऐसी संपत्तियाँ जिन्हें एक बार वक्फ कर दिया जाए, तो फिर उनका उपयोग सिर्फ सार्वजनिक भलाई के लिए ही हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज यह पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और अवसरवादी राजनीति की शिकार हो चुकी है। आज वक्फ संपत्तियों की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि बाहरी लोग उन्हें हड़प रहे हैं, बल्कि यह है कि जिन्हें इन संपत्तियों की रक्षा करनी थी—खुद वक्फ बोर्ड और उनके अधिकारी—वही इनकी लूट में सबसे आगे हैं। ये लोग, जिन्हें समुदाय ने ट्रस्टी मानकर अधिकार सौंपे थे, आज उन अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए संपत्तियों को सस्ते दामों पर पट्टे पर दे रहे हैं, अवैध कब्जों को नजरअंदाज कर रहे हैं, और किसी भी प्रकार की पारदर्शिता से मुँह मोड़ रहे हैं। यह विश्वासघात केवल कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक और धार्मिक भी है। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 8 लाख वक्फ संपत्तियाँ और 6 लाख एकड़ भूमि वक्फ के अधीन हैं, जिनका आर्थिक मूल्य लाखों करोड़ रुपये में आँका गया है। कर्नाटक में 59 लाख एकड़, मध्य प्रदेश में 6.79 लाख एकड़ और तमिलनाडु में 6.55 लाख एकड़ भूमि वक्फ के तहत है। लेकिन विडंबना यह है कि इतनी अपार संपदा के बावजूद देश के अधिकांश मुस्लिम गरीब, अनपढ़ और सुविधाहीन हैं। अगर वक्फ संपत्तियों का सदुपयोग होता, तो हजारों स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और छात्रावास खड़े हो सकते थे। लेकिन वास्तविकता यह है कि अनेक स्थानों पर वक्फ ज़मीनें कुछ रुपये महीना किराए पर पट्टे पर दी गई हैं, जिन पर मॉल, होटल और कमर्शियल टावर खड़े कर दिए गए हैं—और इनसे होने वाली कमाई या तो बोर्ड के पास नहीं आती, या फिर उसका कोई हिसाब नहीं होता। खुद वक्फ बोर्डों की भूमिका संदेह के घेरे में है। राज्य वक्फ बोर्डों पर राजनीतिक दखलंदाज़ी, भाई-भतीजावाद और अनियमित नियुक्तियाँ आम हो गई हैं। ऑडिट रिपोर्ट सालों तक लंबित रहती हैं, और जब कोई घोटाला उजागर होता भी है, तो कार्रवाई अक्सर या तो सांप्रदायिकता के नाम पर टाल दी जाती है या फिर कानूनी उलझनों में दबा दी जाती है। ज़मीनी स्तर पर लोग शिकायत करते हैं कि बोर्ड के दफ्तरों में पारदर्शिता की भारी कमी है, रजिस्टर गायब हैं, फाइलें बदल दी जाती हैं और पट्टों में हेराफेरी आम बात है। इस पृष्ठभूमि में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 एक आशा की किरण के रूप में उभरा है। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण, GIS मैपिंग, समयबद्ध ऑडिट, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली, और किसी भी संपत्ति लेनदेन के लिए केंद्रीय अनुमति प्रक्रिया जैसी व्यवस्थाओं को कानूनी रूप देगा। इससे न केवल वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही भी तय होगी। सरकार ने पहले ही “कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना” और “शहरी वक्फ सम्पत्ति विकास योजना” जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं, जो वक्फ संपत्तियों के बेहतर उपयोग और बोर्डों की आधुनिकता की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। परंतु जब तक इन योजनाओं को विधायी मजबूती नहीं मिलेगी, तब तक बदलाव अधूरा रहेगा। विधेयक 2025 इस बदलाव की कुंजी है। लेकिन यह भी सच है कि इस विधेयक का विरोध हो रहा है—और यह विरोध गरीबों, इमामों, अनाथों या विद्यार्थियों की ओर से नहीं है। यह विरोध उन लोगों से आ रहा है जिनकी सत्ता और लाभ की संरचना इस भ्रष्ट वक्फ व्यवस्था पर टिकी हुई है। वे धार्मिक भावनाओं की आड़ में विधेयक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असल में उन्हें अपनी पोल खुलने का डर सता रहा है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति फखरुद्दीन इस विधेयक को “एक ऐसा निर्णायक मोड़” कहते हैं, जो वक्फ शासन को नीयत और नीति से जोड़ता है। वहीं वक्फ मामलों की विशेषज्ञ डॉ. सबीना अहमद स्पष्ट रूप से कहती हैं कि “यह केवल एक कानूनी सुधार नहीं, बल्कि समुदाय के सम्मान की पुनर्प्राप्ति है।” अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम समाज इस विधेयक का समर्थन खुले मन से करे। यह किसी सरकार या राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता और सम्मान का सवाल है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी वक्फ संपत्तियाँ सचमुच ‘अल्लाह की अमानत’ बनी रहें, तो हमें पहले उन्हें भ्रष्ट संरक्षकों से मुक्त कराना होगा। यह संघर्ष अब केवल कागज़ी नहीं है—यह एक नैतिक युद्ध है। अतीत की ग़लतियों को पहचानकर अगर हम आज कार्रवाई नहीं करेंगे, तो हमारी आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। इसलिए, वक्त आ गया है कि हम इस विधेयक के साथ खड़े हों—सिर्फ सरकार के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का समर्थन करें—अपने भविष्य के लिए, अपने समाज के लिए, और उस न्याय के लिए, जो अब तक सिर्फ वादों में कैद रहा है। (लेखक आर्थिक -समाजिक मुद्दों पर लिखते रहते हैं।यह उनके निजी विचार हैं।)

लेख : अल्पसंख्यकों की दशकीय छात्रवृत्ति : सशक्तिकरण और चुनौतियां

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निर्मल कुमार पिछले एक दशक में भारत में अल्पसंख्यक छात्रवृत्तियाँ महज़ आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं रही हैं, बल्कि उन्होंने सामाजिक न्याय, समावेश और सशक्तिकरण की दिशा में एक मूक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया है। विशेषकर मुस्लिम समुदाय जैसे उन समूहों के लिए, जो ऐतिहासिक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े रहे हैं, इन योजनाओं ने एक नई आशा और अवसरों के क्षितिज खोलने का कार्य किया है। केंद्र सरकार की दो सबसे प्रमुख योजनाएँ—प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (PMSSS) और अल्पसंख्यकों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना—ने इस परिवर्तन का नेतृत्व किया है। हालाँकि इन योजनाओं के कार्यान्वयन में कई स्तरों पर चुनौतियाँ बनी रहीं, फिर भी इनका समग्र प्रभाव व्यापक और गहरा रहा है। PMSSS की शुरुआत जम्मू और कश्मीर के छात्रों को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से की गई थी। यह योजना छात्रों को भारत के अन्य राज्यों के प्रतिष्ठित संस्थानों में स्नातक शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यद्यपि योजना किसी एक धर्म विशेष तक सीमित नहीं है, परंतु चूँकि जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम जनसंख्या बहुसंख्यक है, इसलिए इसका सर्वाधिक लाभ मुस्लिम समुदाय को ही मिला है। पिछले दस वर्षों में, इस योजना के अंतर्गत लगभग 25,000 से अधिक छात्रों को इंजीनियरिंग, चिकित्सा, मानविकी और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है। इससे न केवल उनके व्यक्तिगत भविष्य को आकार मिला है, बल्कि राज्य के भीतर एक सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन की लहर भी चली है। इसके बावजूद योजना को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा—विशेषकर अन्य राज्यों में आवास, सामाजिक समावेश और छात्रवृत्ति वितरण में देरी जैसी समस्याओं ने इसके प्रभाव को सीमित किया है। कई छात्रों ने बताया कि नौकरशाही की जड़ता और अस्पष्ट दिशानिर्देशों के कारण उन्हें बार-बार मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी तरह, अल्पसंख्यकों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना ने देश भर में लाखों अल्पसंख्यक छात्रों को उच्चतर माध्यमिक और स्नातक शिक्षा तक पहुँचने में सहायता प्रदान की है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड जैसे राज्यों में, जहाँ मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है, वहाँ इस योजना ने शिक्षा के ज़रिए गरीबी के चक्र को तोड़ने की दिशा में ठोस पहल की है। CBGA द्वारा 2019 में किए गए एक अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ कि योजना के प्रति छात्रों की भागीदारी में लगातार वृद्धि हुई, परंतु समय पर भुगतान न होने के कारण कई लाभार्थियों को परेशानी हुई। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वित्तीय सहायता के प्रभाव को तभी बढ़ाया जा सकता है जब उसके वितरण में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त, प्री-मैट्रिक और मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्तियाँ भी अल्पसंख्यक छात्रों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाओं में प्रमुख रही हैं। विशेष रूप से मुस्लिम लड़कियों के लिए, इन छात्रवृत्तियों ने स्कूलों में नामांकन दर को बढ़ाया है। कई राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में हुए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि जहाँ पहले परिवार बेटियों को आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे, वहीं अब छात्रवृत्ति की उपलब्धता के कारण रुझान में परिवर्तन आया है। फिर भी डिजिटल साक्षरता की कमी, दस्तावेज़ीकरण की जटिलताएँ, और साइबर कैफे पर निर्भरता जैसे मुद्दों ने आवेदन प्रक्रिया को कई बार हतोत्साहित करने वाला बना दिया है। मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप, जो व्यावसायिक शिक्षा जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी और होटल मैनेजमेंट के लिए दी जाती है, ने निम्न-मध्यमवर्गीय छात्रों को निजी संस्थानों में दाख़िला लेने में सक्षम बनाया है। विशेष रूप से ऐसे छात्र जिनके पास योग्यता तो है, परंतु आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण वे पीछे रह जाते हैं—उनके लिए यह योजना वरदान साबित हुई है। इन छात्रवृत्तियों का सामाजिक प्रभाव केवल शैक्षणिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। कई बार ऐसे छात्र जो इन योजनाओं के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे अपने समुदायों में रोल मॉडल बनकर उभरते हैं। वे न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाते हैं, बल्कि शिक्षा के महत्व को लेकर समाज में नई चेतना का संचार करते हैं। कुछ मामलों में देखा गया है कि एक छात्र के शिक्षित होने के बाद उसके छोटे भाई-बहनों की स्कूल में भागीदारी भी स्वतः बढ़ जाती है। फिर भी, भारत जैसे विविधतापूर्ण और विशाल देश में इन योजनाओं की सफलता केवल नीतिगत घोषणाओं पर निर्भर नहीं कर सकती। यह आवश्यक है कि कार्यांवयन तंत्र में सुधार, जवाबदेही की स्पष्ट व्यवस्था, और स्थानीय स्तर पर आउटरीच कार्यक्रमों को मज़बूती से लागू किया जाए। डिजिटल इंडिया के इस युग में ज़रूरी है कि ग्रामीण और सीमांत इलाक़ों के छात्रों तक इंटरनेट, सूचना और तकनीकी संसाधनों की पहुँच हो। इसके अलावा, छात्रवृत्ति योजनाओं को केवल आर्थिक सहायता तक सीमित न रखकर, उन्हें समग्र छात्र सहायता प्रणाली में परिवर्तित करना होगा—जिसमें मेंटरशिप, करियर गाइडेंस, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और स्किल डेवेलपमेंट को भी जोड़ा जाए। अंततः, अल्पसंख्यक छात्रवृत्तियाँ भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे में सकारात्मक हस्तक्षेप का प्रतीक हैं। ये योजनाएँ न केवल शिक्षा के अधिकार को साकार करती हैं, बल्कि सामाजिक समावेशन, लैंगिक समानता और राष्ट्रीय एकता को भी बल देती हैं। परंतु यदि इनका सही मायने में लाभ उठाना है, तो यह अनिवार्य हो जाता है कि सरकार, नागरिक समाज और समुदाय स्वयं मिलकर इन पहलों को एक सार्थक और क्रियाशील परिवर्तन के रूप में आगे बढ़ाएँ। (लेखक: अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक व आर्थिक मामलों के जानकार, यह उनका निजी विचार है)

समसामयिक लेख: ‘वक्फ़ संशोधन विधेयक’ पर इतना हल्ला क्यों मचा है?

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निर्मल कुमार “धर्म जनता के लिए अफीम के समान है।” – यह प्रसिद्ध कथन कार्ल मार्क्स का है, जो यह इंगित करता है कि धर्म कई बार समाज में तर्कसंगत सोच को दबाकर केवल भावनात्मक प्रभाव डालता है। यह कथन वर्तमान में वक्फ़ संशोधन विधेयक को लेकर बनाए जा रहे विमर्श पर सटीक बैठता है। कुछ समूह इस विधेयक को इस्लामिक संस्थानों पर सीधा हमला बताने का प्रयास कर रहे हैं और इसे धार्मिक अधिकारों के हनन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस तरह की भ्रामक व्याख्याओं का उद्देश्य जनता की धार्मिक भावनाओं को भड़काना और वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटकाना है। लेकिन जब इस विधेयक के प्रावधानों का गहराई से विश्लेषण किया जाता है, तो यह स्पष्ट होता है कि सरकार का उद्देश्य किसी भी धार्मिक समुदाय को निशाना बनाना नहीं, बल्कि वक्फ़ बोर्डों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। दरअसल,भारत में वक्फ़ संपत्तियाँ व्यापक पैमाने पर फैली हुई हैं और बड़ी मात्रा में भूमि वक्फ़ के अधीन है। सरकार द्वारा प्रस्तुत यह संशोधन विधेयक इन संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर रोक और न्यायिक संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ऐतिहासिक रूप से, वक्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर कई विवाद सामने आए हैं, जिनमें अनियमितताएँ, गैर-कानूनी अतिक्रमण, संपत्तियों के दुरुपयोग और वक्फ़ बोर्डों की जवाबदेही की कमी प्रमुख समस्याएँ रही हैं। वर्तमान संशोधन विधेयक का उद्देश्य इन सभी समस्याओं को दूर करना और वक्फ़ संपत्तियों का वास्तविक उपयोग समाज के कल्याण और विकास में सुनिश्चित करना है। क्या वक्फ़ इस्लामिक शरीयत का अनिवार्य भाग है? वक्फ़ की अवधारणा इस्लामी शरीयत में सीधे तौर पर उल्लिखित नहीं है। यदि हम क़ुरआन का अध्ययन करें, तो यह परोपकार और दान करने को प्रोत्साहित करता है, लेकिन वक्फ़ जैसी किसी संस्था की स्थापना का कोई प्रत्यक्ष निर्देश नहीं देता। क़ुरआन में कई आयतें दान और परोपकार को बढ़ावा देने की बात करती हैं, जैसे: “तुम्हें सच्ची भलाई तब तक नहीं मिलेगी, जब तक कि तुम अपनी प्रिय वस्तुओं में से (अल्लाह की राह में) खर्च न करो। और जो कुछ तुम खर्च करते हो, अल्लाह उसे भली-भांति जानता है।” (सूरह आले-इमरान: 92) “जो लोग अल्लाह के मार्ग में अपना धन खर्च करते हैं और फिर अपनी दानशीलता को एहसान जताने या ठेस पहुँचाने वाली बातों से व्यर्थ नहीं करते, उनके लिए उनके रब के पास प्रतिफल है।” (सूरह अल-बक़रा: 262) इन आयतों से स्पष्ट होता है कि इस्लाम में दान और परोपकार को महत्व दिया गया है, लेकिन वक्फ़ एक संस्थागत रूप में बाद में विकसित हुआ। यह सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अस्तित्व में आया और धीरे-धीरे इसे धार्मिक मान्यता मिलती चली गई। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वक्फ़ संशोधन विधेयक को केवल धार्मिक चश्मे से देखना अनुचित होगा, क्योंकि यह संस्था पूरी तरह से धार्मिक आदेशों पर आधारित नहीं है, बल्कि इसका प्रशासनिक और कानूनी पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वक्फ़ प्रबंधन और गैर-मुस्लिम प्रशासकों की भूमिका इस्लामी कानून की हनफ़ी व्याख्या, जिसे भारत के अधिकांश मुस्लिम समुदाय द्वारा अपनाया जाता है, यह अनिवार्य नहीं मानती कि वक्फ़ संपत्तियों का प्रबंधन केवल मुस्लिम प्रशासकों द्वारा किया जाए। प्रसिद्ध इस्लामी शिक्षा केंद्र दारुल उलूम देवबंद ने अपने फ़तवा संख्या 34944 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि यदि कोई व्यक्ति वक्फ़ मामलों की गहरी समझ रखता है, ईमानदार और सक्षम है, तो वह किसी भी धर्म से हो सकता है और वक्फ़ संपत्तियों का प्रशासन कर सकता है। इस संदर्भ में, गैर-मुस्लिम प्रशासकों की भागीदारी को लेकर जताई जा रही आपत्तियाँ निराधार प्रतीत होती हैं। वक्फ़ संपत्तियों का प्रबंधन एक प्रशासनिक कार्य है, जिसका उद्देश्य संसाधनों का कुशल उपयोग और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है। इसके लिए किसी विशेष धार्मिक पहचान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ईमानदारी, पारदर्शिता और कार्यकुशलता की आवश्यकता होती है। सरकार द्वारा प्रस्तुत वक्फ़ संशोधन विधेयक का उद्देश्य वक्फ़ अधिनियम की संरचनात्मक कमियों को दूर करना और वक्फ़ बोर्डों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समावेशी बनाना है। इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तावित किए गए हैं: 1. वक्फ़ संपत्तियों का सत्यापन – अब किसी भी भूमि को वक्फ़ संपत्ति घोषित करने से पहले एक विस्तृत और पारदर्शी सत्यापन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इससे फर्जी दावों पर रोक लगेगी और वास्तविक संपत्तियों की रक्षा होगी। 2. न्यायिक निगरानी – यदि किसी संपत्ति को वक्फ़ संपत्ति घोषित करने पर विवाद उत्पन्न होता है, तो न्यायालय इसमें हस्तक्षेप कर सकता है और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करेगा। इससे कानूनी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा। 3. वक्फ़ बोर्डों का पुनर्गठन – वक्फ़ बोर्डों की संरचना को अधिक प्रतिनिधिक और समावेशी बनाया जाएगा। इसमें महिलाओं और विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों के व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा, जिससे प्रबंधन अधिक विविध और उत्तरदायी बन सके। 4. मनमानी शक्तियों पर अंकुश – वर्तमान कानून में वक्फ़ बोर्डों को कुछ मामलों में असीमित अधिकार दिए गए हैं, जिससे कई बार शक्तियों का दुरुपयोग देखा गया है। संशोधन विधेयक के माध्यम से इन अधिकारों को संतुलित किया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति या संस्था इनका दुरुपयोग न कर सके। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि यह विधेयक धार्मिक नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुधार का हिस्सा है वक्फ़ संशोधन विधेयक को धार्मिक विवाद के रूप में प्रस्तुत करना न केवल अनुचित है, बल्कि यह मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने का भी प्रयास है। यह विधेयक किसी विशेष समुदाय को लक्षित करने के लिए नहीं, बल्कि वक्फ़ बोर्डों की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लाया गया है। धर्म और शासन को अलग रखना आवश्यक है ताकि प्रशासनिक संस्थाएँ कुशलता से कार्य कर सकें और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। यह संशोधन विधेयक न केवल संविधान की भावना के अनुरूप है, बल्कि इस्लामी परोपकार की मूल भावना का भी समर्थन करता है, जो पारदर्शिता, ईमानदारी और न्याय पर आधारित है। अब समय आ गया है कि हम धार्मिक भावनाओं से परे जाकर एक निष्पक्ष और तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाएँ और यह सुनिश्चित करें कि वक्फ़ संपत्तियाँ वास्तव में समाज की भलाई के लिए उपयोग की जाएँ, न कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का अड्डा बनें। (लेखक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक,आर्थिक मामलों के जानकार हैं।यह उनके निजी विचार हैं।)

महाकुंभ: आस्था का पर्व, न कि सांप्रदायिक विवाद

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निर्मल कुमार महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जो आस्था, आध्यात्मिकता और भारतीय सांस्कृतिक विरासत का भव्य उत्सव है। यह अद्वितीय आयोजन प्रत्येक बारह वर्षों में प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित होता है, जहां पवित्र गंगा, यमुना और दिव्य सरस्वती नदियों का संगम होता है। यह मेला भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और कुशल संगठन क्षमता का अद्भुत उदाहरण है। दुर्भाग्यवश, कुछ लोग इस पवित्र अवसर को राजनीतिक रंग देने और सांप्रदायिक दृष्टि से देखने का प्रयास कर रहे हैं, जो न केवल भ्रामक है, बल्कि समाज को बांटने की एक दुर्भावनापूर्ण कोशिश भी है। महाकुंभ: आस्था और परंपरा का प्रतीक महाकुंभ मेला केवल आस्था से जुड़ा एक धार्मिक आयोजन है। इसका मूल आधार वह पौराणिक कथा है, जिसमें समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें चार स्थानों – प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरीं, जिससे इन स्थानों को विशेष आध्यात्मिक महत्व प्राप्त हुआ। हिंदू धर्म में मान्यता है कि कुंभ मेले के दौरान इन स्थानों पर पवित्र स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन महाकुंभ केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, यह एक सांस्कृतिक एवं सामाजिक उत्सव भी है। यहाँ भारतीय परंपराओं, कला, व्यापार, और शिक्षा की झलक देखने को मिलती है। इस मेले की वैश्विक मान्यता का प्रमाण है कि वर्ष 2017 में दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित यूनेस्को की ‘अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा के लिए अंतर-सरकारी समिति’ ने ‘कुंभ मेला’ को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया था। महाकुंभ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता और सामाजिक संरचना का आईना है, जहाँ जाति, वर्ग और सम्प्रदाय से परे सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है। सांप्रदायिकता के आरोप निराधार, महाकुंभ का द्वार सबके लिए खुला हाल ही में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है कि महाकुंभ मेले में मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधित है, जो पूर्णतः असत्य और समाज में फूट डालने की एक कोशिश मात्र है। महाकुंभ मेला कभी भी किसी जाति, वर्ग या धर्म के लिए निषिद्ध नहीं रहा है। यहाँ सभी समुदायों के लोग आ सकते हैं, बशर्ते वे मेले की परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करें। एक महत्वपूर्ण तुलना हज यात्रा से की जा सकती है। हज मुस्लिम समुदाय का एक प्रमुख धार्मिक आयोजन है, जिसमें केवल मुसलमानों को ही प्रवेश की अनुमति होती है, और इस धार्मिक विशिष्टता को वैश्विक स्तर पर सम्मान दिया जाता है। इसके विपरीत, महाकुंभ में ऐसी कोई धार्मिक पाबंदी नहीं है, और अन्य धर्मों के अनुयायियों का भी स्वागत है। फिर भी, कुछ लोग महाकुंभ को एक सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, जो भारत की सद्भावना और धार्मिक सहिष्णुता की मूल भावना का अपमान है। sporadic घटनाओं को बहुसंख्यक विचारधारा के रूप में प्रस्तुत करना एक भ्रामक प्रचार से अधिक कुछ नहीं। विश्व का सबसे बड़ा आयोजन: प्रबंधन और प्रशासन की अद्भुत मिसाल महाकुंभ में अनुमानित 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु भाग लेंगे, जिससे यह विश्व का सबसे विशाल धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन जाता है। इतने बड़े स्तर पर आयोजन की सफलता सुनिश्चित करना सरकार, प्रशासन और स्वयंसेवकों के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती है। इसके लिए एक अस्थायी टेंट सिटी बसाई जाती है, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएँ—स्वच्छता, पेयजल, चिकित्सा, सुरक्षा, परिवहन आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर तुलना करें तो हज यात्रा में प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख लोग भाग लेते हैं, जिसे आयोजित करना भी एक जटिल कार्य है। लेकिन कल्पना कीजिए कि महाकुंभ में इससे 100 गुना अधिक लोग एकत्र होते हैं, फिर भी प्रशासनिक कुशलता से इसका सफल आयोजन किया जाता है। इस आयोजन की सफलता भारत की प्रशासनिक क्षमता, प्रबंधन दक्षता और तकनीकी नवाचारों का प्रतीक है। इस बार के महाकुंभ में आधुनिक तकनीक का भी व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। ड्रोन कैमरों से सुरक्षा की निगरानी, पर्यावरण अनुकूल व्यवस्थाएँ, डिजिटल भुगतान की सुविधाएँ, और अत्याधुनिक आपातकालीन सेवाएँ इस आयोजन को और अधिक सुव्यवस्थित और सुरक्षित बना रही हैं। महाकुंभ: भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक शक्ति का एक वैश्विक मंच है। यह हमारी सामूहिक स्मृतियों और सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न अंग है। यह आयोजन न केवल भारत की धार्मिक विविधता को दर्शाता है, बल्कि हमारे समाज की सहिष्णुता, एकता और संगठित प्रशासनिक क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। महाकुंभ एकता, आत्मचिंतन और हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व का उत्सव है। हमें इसे राजनीति और संकीर्ण मानसिकता से दूर रखना चाहिए और इसकी वास्तविक भावना को समझना चाहिए। भारत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों को कुशलतापूर्वक संभालने में सक्षम है। हमें इस महान उपलब्धि का सम्मान करना चाहिए और इसे भारत की समावेशी और सहिष्णु परंपराओं का प्रतीक मानते हुए गर्व महसूस करना चाहिए। आइए, हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक आयोजन की पवित्रता बनाए रखें और इसे विश्वभर के लोगों के लिए चमत्कार और श्रद्धा का केंद्र बनाएं। महाकुंभ केवल हिंदुओं का नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज का गौरव है। एक संगठित राष्ट्र के रूप में, हमें इस अद्भुत उपलब्धि का उत्सव मनाना चाहिए और अपने बहुसांस्कृतिक समाज की शांति और परस्पर सम्मान की भावना को बनाए रखना चाहिए। (यह लेखक के निजी विचार हैं।लेखक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों,घटनाक्रम पर लेख करते हैं।)

43 साल बाद क्या मोदी की कुवैत यात्रा से भारत को फायदा हुआ ? भारत-कुवैत के सम्बन्ध की मजबूती क्यों है जरूरी? एक विश्लेषण

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निर्मल कुमार (लेखक सामाजिक आर्थिक मामलों के जानकार हैं।ये उनके निजी विचार हैं।) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 21-22 दिसंबर, 2024 को कुवैत यात्रा ने भारत और कुवैत के बीच संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की। यह यात्रा पिछले 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत की पहली यात्रा थी, इससे पहले इंदिरा गांधी ने 1981 में कुवैत का दौरा किया था। इस यात्रा ने भारत-कुवैत संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा दिया, जो पश्चिम एशिया में भारत की बढ़ती भूमिका और क्षेत्र में उसकी सक्रिय कूटनीति को दर्शाता है। इस लेख में यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है और इसे भारत की व्यापक पश्चिम एशिया नीति के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। रणनीतिक साझेदारी का गठन: एक ऐतिहासिक कदम प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी भारत-कुवैत संबंधों को “रणनीतिक साझेदारी” के स्तर तक ले जाना। यह कदम व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक और संरचित सहयोग की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ऐतिहासिक रूप से, भारत और कुवैत के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों की जड़ें सदियों पुरानी हैं। रणनीतिक साझेदारी का गठन इस ऐतिहासिक संबंध को औपचारिक रूप देता है और वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए समकालीन उपाय प्रदान करता है। इस साझेदारी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दोनों देशों ने संयुक्त सहयोग आयोग (Joint Commission on Cooperation – JCC) की स्थापना की। यह आयोग दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के नेतृत्व में कार्य करेगा और विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक दिशा-निर्देश प्रदान करेगा। JCC का गठन इस बात का प्रतीक है कि भारत और कुवैत दीर्घकालिक और सतत सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं। व्यापार और निवेश: नए अवसरों की खोज भारत और कुवैत के बीच व्यापार लंबे समय से दोनों देशों के संबंधों का प्रमुख आधार रहा है। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में विविधता और विकास की संभावनाओं पर जोर दिया गया। कुवैत ने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए विशेष रुचि दिखाई। तकनीक, स्वास्थ्य, पर्यटन, खाद्य सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों को आपसी सहयोग के लिए प्राथमिकता दी गई। कुवैत का सॉवरेन वेल्थ फंड, जो दुनिया में सबसे बड़ा है, भारत के बुनियादी ढांचे और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकता है। साथ ही, व्यवसायों के बीच बातचीत तेज करने और निवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर भी सहमति हुई। ऊर्जा सहयोग का विस्तार भारत और कुवैत के बीच ऊर्जा संबंध लंबे समय से महत्वपूर्ण रहे हैं। कुवैत भारत के लिए कच्चे तेल के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। इस यात्रा ने ऊर्जा सहयोग को पारंपरिक खरीदार-विक्रेता संबंध से आगे बढ़ाकर व्यापक ऊर्जा साझेदारी का रूप दिया। भारत और कुवैत ने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों, नवीकरणीय ऊर्जा और भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व प्रोग्राम में सहयोग पर सहमति जताई। कुवैत का अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में शामिल होना टिकाऊ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दोनों देशों ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए सहयोग करने का वादा किया। यह भारत की नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक नेतृत्व के अनुरूप है। रक्षा और सुरक्षा: सहयोग का नया आयाम यात्रा के दौरान, रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन (MoU) को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया। इस समझौते में संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, तटीय रक्षा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा उपकरणों के संयुक्त विकास और उत्पादन पर सहयोग की रूपरेखा तैयार की गई। सुरक्षा के क्षेत्र में, दोनों देशों ने सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की, जिसमें सीमा-पार आतंकवाद भी शामिल है। उन्होंने आतंकवाद वित्तपोषण नेटवर्क को बाधित करने, आतंकवादी ढांचे को खत्म करने और साइबर सुरक्षा व अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। यह क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारतीय प्रवासी और सांस्कृतिक संबंध कुवैत में 10 लाख से अधिक भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूती प्रदान करते हैं। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए उनके योगदान की सराहना की। 2025-2029 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (CEP) और 2025-2028 के लिए खेलों पर कार्यकारी कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए। शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भी सहयोग को गहरा करने पर जोर दिया गया। दोनों देशों ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने और शैक्षिक बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में प्रयास तेज करने का संकल्प लिया। भारत की पश्चिम एशिया रणनीति में कुवैत की भूमिका कुवैत यात्रा को भारत की व्यापक पश्चिम एशिया नीति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह क्षेत्र भारत के लिए ऊर्जा जरूरतों, व्यापार मार्गों और बड़ी भारतीय प्रवासी आबादी के कारण रणनीतिक महत्व रखता है। भारत ने खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए सक्रिय कूटनीति अपनाई है। कुवैत, वर्तमान में GCC का अध्यक्ष होने के नाते, भारत-GCC सहयोग को गहरा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। दोनों पक्षों ने भारत-GCC मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया। यह न केवल व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा बल्कि क्षेत्र में भारत की भूमिका को और मजबूत करेगा। बहुपक्षीय सहयोग और वैश्विक शासन सुधार भारत और कुवैत ने एक प्रभावी बहुपक्षीय प्रणाली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिसमें संयुक्त राष्ट्र में सुधार भी शामिल है। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधि और समकालीन वास्तविकताओं का प्रतिबिंबित करने वाला बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। यह भारत के लंबे समय से चले आ रहे एक समान और न्यायसंगत वैश्विक शासन प्रणाली के समर्थन के अनुरूप है। प्रधानमंत्री मोदी की कुवैत यात्रा भारत की पश्चिम एशिया में बढ़ती रणनीतिक उपस्थिति का प्रमाण है। इस यात्रा ने न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया बल्कि भारत को क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में प्रस्तुत किया। आर्थिक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा साझेदारी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर केंद्रित यह यात्रा दोनों … Read more

लेख : सीरिया संकट और इस्लामिक स्टेट: सतर्कता, समझदारी और जिम्मेदार दृष्टिकोण की आवश्यकता

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सीरिया में हुए तख्तापलट से उपजे हालात का आतंकवादी समूह अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक बड़ा झूठ फैला रहे हैं। सामाजिक व धार्मिक मामलों के जानकार निर्मल कुमार ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। सीरिया में हाल ही में हुए राजनीतिक और सैन्य घटनाक्रमों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गहरी चिंता पैदा कर दी है। 8 दिसंबर 2024 को विद्रोही गुटों ने राष्ट्रपति बशर अल-असद के 24 वर्षीय शासन को समाप्त कर दिया, जिससे उन्हें देश छोड़कर रूस भागने पर मजबूर होना पड़ा। इस तख्तापलट के बाद, हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) विद्रोही गुट ने मोहम्मद अल-बशीर को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया। हालांकि, इस राजनीतिक बदलाव के बीच सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि कुछ कट्टरपंथी गुट इस घटनाक्रम को इस्लामिक स्टेट (ISIS) की जीत के रूप में चित्रित कर रहे हैं। वे इसे एक दिव्य अभियान का हिस्सा बताकर मध्य एशिया और अन्य क्षेत्रों के मुस्लिम युवाओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कट्टरपंथी प्रचार और वास्तविकता का अंतर कट्टरपंथी प्रचारकों द्वारा प्रस्तुत की जा रही यह व्याख्या न केवल भ्रामक है, बल्कि खतरनाक भी है। वे “इस्लामिक शासन” और “खिलाफत” की अवधारणाओं को तोड़-मरोड़कर युवाओं के बीच झूठा नैरेटिव गढ़ रहे हैं। यह प्रचार तंत्र युवाओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काने और उन्हें हिंसा के मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार किया गया है। वास्तव में, सीरियाई संघर्ष एक बहुआयामी समस्या है, जिसमें कई गुट सत्ता, प्रभाव और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ISIS जैसे चरमपंथी समूह इस संघर्ष को अपने “खिलाफत” के पुनर्जन्म के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वे इसे एक धार्मिक युद्ध के रूप में प्रचारित करते हैं, जबकि उनकी गतिविधियाँ इस्लाम के मूल सिद्धांतों के विपरीत हैं। यह एक वैचारिक जाल है, जो अंततः विनाश, मौत और पीड़ा की ओर ले जाता है। इस्लामी शासन और ‘खिलाफत’ की सच्ची अवधारणा “इस्लामी शासन” और “खिलाफत” की अवधारणा इस्लामी न्याय, परामर्श (शूरा), सहिष्णुता और करुणा पर आधारित है। इस्लामी परंपरा में शूरा का विशेष महत्व है, जिसमें शासक और जनता के बीच विचार-विमर्श होता है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक प्रारंभिक स्वरूप है। ISIS द्वारा स्थापित तथाकथित “इस्लामिक स्टेट” एक आतंकवादी ढांचा था, जिसने इस्लामी सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन किया। उनका शासन अत्याचार, उत्पीड़न और हिंसा पर आधारित था। न्याय, दया और मानव गरिमा जैसे मूल इस्लामी सिद्धांतों को उन्होंने अपने राजनीतिक एजेंडे की पूर्ति के लिए तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया। इसके विपरीत, इस्लामी इतिहास में वास्तविक जिहाद का अर्थ है – व्यक्तिगत सुधार, समाज में न्याय की स्थापना और मानवता की सेवा। जिहाद कभी भी आतंकवाद, हिंसा या निर्दोष लोगों की हत्या को सही नहीं ठहराता। यह शिक्षा, दान, शांतिपूर्ण प्रतिरोध और न्याय के लिए प्रयास करने के रूप में प्रकट होता है। सीरियाई संघर्ष: चरमपंथी समूहों का एजेंडा वर्तमान सीरियाई घटनाक्रम को कुछ कट्टरपंथी गुट “खिलाफत” की स्थापना के प्रयास के रूप में चित्रित कर रहे हैं। वे जिहाद और खिलाफत जैसे पवित्र शब्दों का दुरुपयोग कर युवाओं को अपने जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। इस्लामी शिक्षाओं को विकृत करके, वे ऐसे नैरेटिव गढ़ रहे हैं जो हिंसा और अराजकता को बढ़ावा देते हैं। इन समूहों का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम युवाओं की धार्मिक भावनाओं का दोहन करना और उन्हें अपने हिंसक अभियानों का हिस्सा बनाना है। यह एक वैचारिक जाल है, जो अंततः विनाश, मौत और पीड़ा की ओर ले जाता है। युवाओं को शिक्षित और सतर्क रहना होगा मुस्लिम युवाओं को इन कट्टरपंथी गुटों के झूठे प्रचार से सावधान रहना होगा। उन्हें इस्लामी शिक्षाओं का सही अर्थ समझने के लिए विद्वानों और धार्मिक विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। इस्लाम शिक्षा, करुणा, मानवता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित धर्म है। युवाओं को यह समझना होगा कि ISIS और अन्य चरमपंथी गुट इस्लाम के सच्चे सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस्लाम में किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या को गंभीर पाप माना गया है। कुरान कहता है: “जिसने किसी निर्दोष की हत्या की, उसने संपूर्ण मानवता की हत्या की।” (सूरह अल-मायदा: 5:32) समाज और नेतृत्व की भूमिका • धार्मिक नेताओं को कट्टरपंथ के खिलाफ स्पष्ट और प्रभावी बयान देने होंगे। • माता-पिता और शिक्षकों को युवाओं को चरमपंथी विचारधारा से दूर रखने के लिए शिक्षित और मार्गदर्शन करना होगा। • सरकारों को कट्टरपंथ को रोकने के लिए ठोस नीतियाँ अपनानी होंगी। • शिक्षण संस्थानों में सहिष्णुता, शांति और संवाद को बढ़ावा देना होगा। इस्लाम: शांति और न्याय का धर्म इस्लाम ने हमेशा ज्ञान, शांति और सहिष्णुता को प्राथमिकता दी है। इस्लामी इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं, जब मुसलमानों ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी न्याय, करुणा और सह-अस्तित्व के सिद्धांतों को बनाए रखा। युवाओं को यह समझना होगा कि इस्लाम का सच्चा अनुसरण शिक्षा, सेवा, और सामाजिक सुधार के माध्यम से किया जाता है। यह हिंसा, रक्तपात या नफरत के माध्यम से संभव नहीं है। ऐसे में समझने की जरूरत है कि सीरिया में हालिया राजनीतिक परिवर्तन को ISIS की जीत के रूप में प्रचारित करना एक खतरनाक झूठ है। मुस्लिम युवाओं को इस दुष्प्रचार से सतर्क रहना चाहिए और इस्लाम की सच्ची शिक्षाओं को अपनाना चाहिए। आतंकवाद, हिंसा और चरमपंथ इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। यह प्रत्येक मुस्लिम की जिम्मेदारी है कि वह ज्ञान, शांति और न्याय के मार्ग पर चले। कुरान और पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की शिक्षाओं के आधार पर, हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए, जो करुणा, सहिष्णुता और मानवता के मूल्यों पर आधारित हो। (यह लेख निर्मल कुमार के निजी विचार हैं।)

धार्मिक स्थलों पर विवाद को बढ़ावा देना भारत की एकता के लिए हानिकारक है – मोहन भागवत

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(निर्मल कुमार की कलम से) नई दिल्ली,03 जनवरी 2025:   स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में पुणे में दिए गए एक प्रभावशाली भाषण में देशवासियों से आग्रह किया कि वे विभाजनकारी बयानों को नकारें और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को अपनाएं। ‘विश्वगुरु भारत’ शीर्षक से आयोजित व्याख्यान श्रृंखला के दौरान उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया के सामने यह उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि कैसे विभिन्न धर्म और विचारधाराएं आपस में सौहार्दपूर्वक रह सकती हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद और राजस्थान के अजमेर शरीफ जैसे धार्मिक स्थलों को लेकर उभरे विवादों का संदर्भ देते हुए भागवत ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर विवादों को बढ़ावा देना भारत की एकता के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा, “नफरत और दुश्मनी के आधार पर नए मुद्दे उठाना अस्वीकार्य है। हमें इतिहास से सीख लेनी चाहिए और उन गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए, जिन्होंने समाज में विघटन को बढ़ावा दिया है।” विकास और एकता के बीच संतुलन आवश्यक भारत इस समय विकास और विश्व नेतृत्व के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। ऐसे में यह आवश्यक है कि देश अपनी महत्वाकांक्षाओं और आंतरिक असमानताओं के बीच संतुलन स्थापित करे। भागवत ने स्पष्ट किया कि राम मंदिर का मामला एक लंबे समय से हिंदू आस्था से जुड़ा मुद्दा था, जबकि वर्तमान में उठाए जा रहे अन्य धार्मिक स्थलों के विवाद अधिकतर नफरत और वैमनस्य से प्रेरित हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे मुद्दों को उठाने से न केवल धार्मिक समुदायों के बीच दरार पैदा होती है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि भारत का गौरवशाली अतीत हमेशा से समावेशिता, सहिष्णुता और विभिन्न विचारधाराओं के प्रति सम्मान का समर्थक रहा है। भारत ने अपनी प्राचीन परंपराओं के माध्यम से कट्टरता, आक्रामकता और बहुसंख्यकवाद जैसे विचारों को नियंत्रित किया है। भागवत ने दोहराया कि किसी को भी श्रेष्ठता का दावा नहीं करना चाहिए, बल्कि भारत के सहिष्णु अतीत से प्रेरणा लेकर सभी धर्मों को, विशेषकर अल्पसंख्यकों को, उनके लिए उचित स्थान और सम्मान देना चाहिए। “हर व्यक्ति को अपने विश्वास और पूजा-पद्धति का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।” भारत की ताकत: बहुलतावाद और समावेशिता भारत की ताकत इसकी बहुलतावादी संस्कृति में निहित है, जिसने सदियों से देश को विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के संगम स्थल के रूप में फलने-फूलने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जैसे द्वैत से परे है। जब हर व्यक्ति भारत की समग्र पहचान को समझेगा, तब बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की सोच स्वतः समाप्त हो जाएगी। “हम सब एक हैं” का विचार तब एक वास्तविकता बन जाएगा। भागवत ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को भय और पूर्वाग्रह से मुक्त होकर अपने धर्म का पालन करने का अधिकार होना चाहिए। भारत का संविधान भी समानता और धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन करता है, और यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इन सिद्धांतों का पालन करें। हिंदू-मुस्लिम एकता और संवाद की आवश्यकता देश में बढ़ते विभाजनकारी माहौल को देखते हुए हिंदू-मुस्लिम एकता और समाज में सद्भावना को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता है। भागवत ने कहा कि दोनों समुदायों को समानताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए और मतभेदों को दूर करने के लिए संवाद और सहयोग का रास्ता अपनाना चाहिए। सोशल मीडिया के दौर में, जहां विभाजनकारी विचार तेजी से फैलते हैं, संयम और समझदारी आवश्यक है। उकसाने वाले बयानों को खारिज करना और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखना, सामूहिक प्रयासों के मुख्य स्तंभ होने चाहिए। शिक्षा और धार्मिक नेतृत्व की भूमिका भागवत ने धार्मिक नेताओं और समुदाय के प्रभावशाली व्यक्तियों की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि धार्मिक नेता संवाद और मेल-मिलाप को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा, शैक्षणिक संस्थानों को भी छात्रों में सहिष्णुता, करुणा और आपसी सम्मान जैसे मूल्यों को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। भारत: विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर भागवत ने कहा कि दुनिया भारत की ओर देख रही है, और हमें एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे यह सिद्ध हो कि धार्मिक और वैचारिक विविधता संघर्ष का कारण नहीं, बल्कि शक्ति का स्रोत हो सकती है। यदि भारत आंतरिक मतभेदों को सुलझाकर अपनी एकता को मजबूत करता है, तो वह वैश्विक स्तर पर नेतृत्व कर सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह लक्ष्य केवल सरकार या किसी एक संगठन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक भारतीय नागरिक, समुदाय और संस्था का दायित्व है। उन्होंने कहा, “हर व्यक्ति को अपने विश्वास और पूजा-पद्धति का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।” भागवत का भाषण न केवल भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करने का आह्वान है, बल्कि यह देशवासियों के लिए एक चेतावनी भी है कि वे विभाजनकारी विचारधाराओं से दूर रहें। यह भाषण भारत के लिए एक दिशा-निर्देश है कि वह अपनी सहिष्णुता और बहुलतावादी परंपराओं के आधार पर विश्वगुरु बनने की अपनी यात्रा को जारी रखे।

सार्वजनिक स्थान और धार्मिक भवन: एक इस्लामी नैतिक दृष्टिकोण

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(निर्मल कुमार) इस्लाम एक ऐसा जीवन दृष्टिकोण प्रदान करता है जो समानता, न्याय और नैतिक मूल्यों पर आधारित है। यह न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी कठोर सिद्धांत निर्धारित करता है। सार्वजनिक स्थानों और धार्मिक भवनों के संदर्भ में इस्लामी शिक्षाएँ स्पष्ट रूप से यह बताती हैं कि किसी भी प्रकार की सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा करना, चाहे वह व्यक्तिगत लाभ के लिए हो या किसी समूह के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, इस्लाम में पूरी तरह निषिद्ध है। सड़कें, मैदान, और अन्य सार्वजनिक स्थल समाज की सामूहिक भलाई के लिए हैं, और इनका दुरुपयोग समाज के संतुलन और इस्लामी नैतिकता को नुकसान पहुँचाता है। सरकारी भूमि: पवित्र अमानत और उसका महत्व इस्लाम में सरकारी भूमि को एक पवित्र अमानत माना गया है। इसका सीधा अर्थ है कि यह भूमि न केवल वर्तमान समाज की जरूरतों के लिए है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए भी है। कुरआन और हदीस में स्पष्ट रूप से उन लोगों की निंदा की गई है जो दूसरों की संपत्ति, चाहे वह निजी हो या सार्वजनिक, पर अनुचित रूप से कब्जा करते हैं। अल्लाह ने कुरआन में ऐसे कार्यों को गुनाह बताया है: “और तुम आपस में एक-दूसरे का माल अन्यायपूर्वक न खाया करो, और न ही इसे रिश्वत के रूप में शासकों को दिया करो ताकि तुम दूसरों की संपत्ति को अवैध रूप से हड़प सको।” (कुरआन 2:188) सरकारी या सार्वजनिक भूमि का किसी भी प्रकार का अवैध उपयोग इस्लाम की मूल शिक्षाओं के खिलाफ है। यह भूमि समाज के हित और विकास के लिए समर्पित होती है। इसलिए, किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत या सामूहिक लाभ उठाने के लिए इस भूमि पर कब्जा करना न केवल सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, बल्कि यह ईश्वरीय आदेशों के भी खिलाफ है। धार्मिक भवनों का निर्माण और उनका नैतिक आधार मस्जिदें और अन्य धार्मिक भवन इस्लामिक समाज के लिए महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। इनका उद्देश्य लोगों को नैतिकता, प्रेम, और भाईचारे का संदेश देना है। लेकिन इन भवनों का निर्माण केवल वैध और न्यायसंगत तरीके से किया जा सकता है। अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि पर मस्जिद या अन्य धार्मिक संरचना बनाना इस्लामी सिद्धांतों के विरुद्ध है। कुरआन और पैगंबर मुहम्मद (स.अ.व.) की शिक्षा में इस बात पर जोर दिया गया है कि धार्मिक स्थलों को केवल न्यायोचित आधार पर ही बनाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, मदीना में “मस्जिदे-ज़िरार” का उदाहरण महत्वपूर्ण है। यह मस्जिद उन लोगों द्वारा बनाई गई थी जो मुसलमानों के बीच फूट डालना और समाज में अशांति फैलाना चाहते थे। अल्लाह ने स्पष्ट आदेश दिया कि इसे ध्वस्त कर दिया जाए, और यह आदेश कुरआन की निम्न आयतों में दिया गया: “और जो लोग नुकसान पहुँचाने, कुफ्र फैलाने और मोमिनों के बीच फूट डालने के लिए एक मस्जिद बनाते हैं, उनकी बुनियाद शुरू से ही गलत है।” (कुरआन 9:107-110) यह घटना स्पष्ट रूप से दिखाती है कि किसी भी धार्मिक स्थल की नींव तभी वैध मानी जाएगी जब वह भूमि न्यायसंगत और वैध तरीके से प्राप्त की गई हो। इस्लामी विद्वानों ने इस पर सहमति व्यक्त की है कि अवैध रूप से अधिग्रहीत भूमि पर बनाए गए धार्मिक भवन में की गई उपासना स्वीकार्य नहीं होती। अवैध कब्जा न केवल इस्लामी नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह समाज के सामूहिक कल्याण और एकता को भी क्षति पहुँचाता है। अवैध रूप से अधिग्रहीत भूमि का उपयोग, चाहे वह धार्मिक हो या अन्य किसी उद्देश्य के लिए, समाज में अशांति, अविश्वास, और विघटन को बढ़ावा देता है। यह अल्लाह की दी हुई अमानत का दुरुपयोग है, जो हर मुसलमान का कर्तव्य है कि वह इसे संरक्षित रखे। हज़रत अबू बक्र (र.अ.) की एक घटना इस्लामी नैतिकता के उच्च मानदंड को दर्शाती है। एक बार उन्होंने वह भोजन त्याग दिया जो अनुचित तरीके से अर्जित किया गया था, यह समझते हुए कि किसी भी प्रकार का अवैध लाभ स्वीकार्य नहीं है। इसी प्रकार, यदि भूमि या अन्य संपत्ति अवैध तरीके से प्राप्त की गई हो, तो इसे तत्काल त्याग देना इस्लाम की नैतिकता और न्याय का हिस्सा है। इस्लाम में सार्वजनिक भूमि को समाज के हित के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई है। इसका उपयोग केवल उन कार्यों के लिए किया जाना चाहिए जो सामूहिक लाभ और न्याय को बढ़ावा दें। अवैध कब्जा, चाहे वह किसी भी कारण से हो, इस्लामी शिक्षाओं के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। सार्वजनिक स्थान जैसे सड़कें, मैदान, और अन्य स्थल समाज की साझा संपत्ति हैं। इनका अवैध उपयोग न केवल इनकी उपयोगिता को नष्ट करता है, बल्कि यह सामाजिक संरचना को भी प्रभावित करता है। इस्लाम का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी और सार्वजनिक भूमि का उपयोग केवल वैध और नैतिक उद्देश्यों के लिए किया जाए। किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या अनुचित उपयोग इस्लामी सिद्धांतों और सामाजिक नैतिकता दोनों के खिलाफ है। सभी का यह कर्तव्य है कि वे सार्वजनिक स्थानों और धार्मिक स्थलों को न्याय, समानता और नैतिकता के इस्लामी आदर्शों के अनुरूप बनाए रखें। इस प्रकार, इन स्थलों को न केवल पवित्र और सम्मानित रखा जा सकता है, बल्कि समाज में प्रेम और सौहार्द को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। (लेखक निर्मल कुमार समाजिक आर्थिक मामलों के जानकार हैं।यह उनकी निजी राय है।)

संविधान की छत्रछाया में मदरसा शिक्षा: न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला, मुस्लिम समुदाय के लिए शिक्षा का सुनहरा अवसर

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निर्मल कुमार (लेखक आर्थिक व सामाजिक मामलों के जानकार हैं।यह उनके निजी विचार हैं।) कोई भी कानून, सामाजिक पूर्वाग्रह, या राजनीतिक दबाव, संविधान के इस मूल अधिकार को कमजोर नहीं कर सकता। = सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम, 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्ववर्ती फैसले को खारिज कर दिया। यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य में मदरसों की स्थापना, मान्यता, पाठ्यक्रम और प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत, मदरसों की निगरानी और प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने इस निर्णय को सुनाते हुए कहा कि सरकार को मदरसा शिक्षा के लिए नियमन बनाने का अधिकार है और यह संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है। इस निर्णय ने मुस्लिम समुदाय और मदरसा शिक्षा से जुड़े लोगों के बीच न्याय और समानता की भावना को प्रबल किया है। संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें स्वतंत्र रूप से संचालित करने का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस अधिकार की पुष्टि करता है और स्पष्ट करता है कि कोई भी कानून, सामाजिक पूर्वाग्रह, या राजनीतिक दबाव संविधान के इस मूल अधिकार को कमजोर नहीं कर सकता। यह निर्णय संविधान की सर्वोच्चता को एक बार फिर स्थापित करता है और भारत के लोकतंत्र के स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। मदरसों की ऐतिहासिक भूमिका को समझने की आवश्यकता है। इन संस्थानों ने पारंपरिक धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि, वर्तमान युग में शिक्षा केवल धार्मिक या सांस्कृतिक संरक्षण तक सीमित नहीं है। इसे आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गणित, चिकित्सा, और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों के साथ जोड़ना समय की आवश्यकता है। यह कदम न केवल मदरसा शिक्षा को प्रासंगिक बनाएगा, बल्कि इसे समुदाय की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के एक प्रभावी माध्यम में बदल देगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मुस्लिम समुदाय के लिए आत्मचिंतन और नवाचार का एक स्वर्णिम अवसर प्रदान करता है। इसे एक अवसर के रूप में लेते हुए, मदरसों को अब आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, डिजिटल उपकरणों और कौशल विकास कार्यक्रमों को अपनाना चाहिए। मदरसों का पाठ्यक्रम इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए, जो छात्रों को धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ मुख्यधारा की शिक्षा में भी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर सके। यह न केवल समुदाय के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर देगा, बल्कि उन्हें समाज के विकास में सक्रिय योगदान देने में सक्षम बनाएगा। यह निर्णय उन संवैधानिक मूल्यों को भी मजबूत करता है जो भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला हैं। कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत, जो अनुच्छेद 14 में निहित है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए, चाहे उनकी धार्मिक, जातीय, या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इस फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि न्यायपालिका सामाजिक और राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर संविधान के प्रावधानों की रक्षा करती है। यह निर्णय अल्पसंख्यकों को यह भरोसा दिलाता है कि न्यायपालिका उनकी आवाज सुनने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुस्लिम समुदाय को इस अवसर का उपयोग शिक्षा के माध्यम से अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए करना चाहिए। मदरसों को ऐसे केंद्रों में बदलना चाहिए, जो न केवल धार्मिक शिक्षा दें, बल्कि विज्ञान, गणित, प्रौद्योगिकी और भाषा जैसे विषयों में भी छात्रों को उत्कृष्टता प्रदान करें। विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना से मदरसा शिक्षा को एक नई दिशा दी जा सकती है। इसके साथ ही, लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि समाज का प्रत्येक वर्ग सशक्त हो सके। यह निर्णय न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज के लिए एक प्रेरणास्रोत भी है। यह अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय, को यह समझने का अवसर देता है कि संविधान ही उनके अधिकारों का सबसे सशक्त संरक्षक है। इसके साथ ही, यह भी आवश्यक है कि समुदाय संविधान और न्यायिक प्रणाली पर अपना विश्वास बनाए रखे। यह निर्णय एक संदेश है कि केवल संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ही सामाजिक न्याय और समरसता प्राप्त की जा सकती है। आज का यह फैसला न केवल मदरसा शिक्षा के संवैधानिक अधिकारों को सुदृढ़ करता है, बल्कि यह समुदाय को आत्मनिर्भर बनने और आधुनिक शिक्षा को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यह शिक्षा ही है जो किसी भी समुदाय को सामाजिक और आर्थिक समृद्धि की ओर ले जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय केवल न्यायालय के प्रति विश्वास को पुनः स्थापित नहीं करता, बल्कि यह एक प्रेरणा है कि शिक्षा के माध्यम से समाज के सभी वर्ग अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए यह समय आत्मचिंतन और कार्य करने का है। उन्हें समझना होगा कि शिक्षा ही वह पुल है जो उन्हें पिछड़ेपन से प्रगति तक ले जा सकता है। यह निर्णय केवल मदरसों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक दिशा-सूचक है। जब समुदाय अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझकर संविधान के साथ चलने का निर्णय करेगा, तभी सामाजिक न्याय और समृद्धि का सपना साकार होगा।