समसामयिक लेख: ‘वक्फ़ संशोधन विधेयक’ पर इतना हल्ला क्यों मचा है?
निर्मल कुमार “धर्म जनता के लिए अफीम के समान है।” – यह प्रसिद्ध कथन कार्ल मार्क्स का है, जो यह इंगित करता है कि धर्म कई बार समाज में तर्कसंगत सोच को दबाकर केवल भावनात्मक प्रभाव डालता है। यह कथन वर्तमान में वक्फ़ संशोधन विधेयक को लेकर बनाए जा रहे विमर्श पर सटीक बैठता है। कुछ समूह इस विधेयक को इस्लामिक संस्थानों पर सीधा हमला बताने का प्रयास कर रहे हैं और इसे धार्मिक अधिकारों के हनन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस तरह की भ्रामक व्याख्याओं का उद्देश्य जनता की धार्मिक भावनाओं को भड़काना और वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटकाना है। लेकिन जब इस विधेयक के प्रावधानों का गहराई से विश्लेषण किया जाता है, तो यह स्पष्ट होता है कि सरकार का उद्देश्य किसी भी धार्मिक समुदाय को निशाना बनाना नहीं, बल्कि वक्फ़ बोर्डों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। दरअसल,भारत में वक्फ़ संपत्तियाँ व्यापक पैमाने पर फैली हुई हैं और बड़ी मात्रा में भूमि वक्फ़ के अधीन है। सरकार द्वारा प्रस्तुत यह संशोधन विधेयक इन संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर रोक और न्यायिक संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ऐतिहासिक रूप से, वक्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर कई विवाद सामने आए हैं, जिनमें अनियमितताएँ, गैर-कानूनी अतिक्रमण, संपत्तियों के दुरुपयोग और वक्फ़ बोर्डों की जवाबदेही की कमी प्रमुख समस्याएँ रही हैं। वर्तमान संशोधन विधेयक का उद्देश्य इन सभी समस्याओं को दूर करना और वक्फ़ संपत्तियों का वास्तविक उपयोग समाज के कल्याण और विकास में सुनिश्चित करना है। क्या वक्फ़ इस्लामिक शरीयत का अनिवार्य भाग है? वक्फ़ की अवधारणा इस्लामी शरीयत में सीधे तौर पर उल्लिखित नहीं है। यदि हम क़ुरआन का अध्ययन करें, तो यह परोपकार और दान करने को प्रोत्साहित करता है, लेकिन वक्फ़ जैसी किसी संस्था की स्थापना का कोई प्रत्यक्ष निर्देश नहीं देता। क़ुरआन में कई आयतें दान और परोपकार को बढ़ावा देने की बात करती हैं, जैसे: “तुम्हें सच्ची भलाई तब तक नहीं मिलेगी, जब तक कि तुम अपनी प्रिय वस्तुओं में से (अल्लाह की राह में) खर्च न करो। और जो कुछ तुम खर्च करते हो, अल्लाह उसे भली-भांति जानता है।” (सूरह आले-इमरान: 92) “जो लोग अल्लाह के मार्ग में अपना धन खर्च करते हैं और फिर अपनी दानशीलता को एहसान जताने या ठेस पहुँचाने वाली बातों से व्यर्थ नहीं करते, उनके लिए उनके रब के पास प्रतिफल है।” (सूरह अल-बक़रा: 262) इन आयतों से स्पष्ट होता है कि इस्लाम में दान और परोपकार को महत्व दिया गया है, लेकिन वक्फ़ एक संस्थागत रूप में बाद में विकसित हुआ। यह सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अस्तित्व में आया और धीरे-धीरे इसे धार्मिक मान्यता मिलती चली गई। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वक्फ़ संशोधन विधेयक को केवल धार्मिक चश्मे से देखना अनुचित होगा, क्योंकि यह संस्था पूरी तरह से धार्मिक आदेशों पर आधारित नहीं है, बल्कि इसका प्रशासनिक और कानूनी पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वक्फ़ प्रबंधन और गैर-मुस्लिम प्रशासकों की भूमिका इस्लामी कानून की हनफ़ी व्याख्या, जिसे भारत के अधिकांश मुस्लिम समुदाय द्वारा अपनाया जाता है, यह अनिवार्य नहीं मानती कि वक्फ़ संपत्तियों का प्रबंधन केवल मुस्लिम प्रशासकों द्वारा किया जाए। प्रसिद्ध इस्लामी शिक्षा केंद्र दारुल उलूम देवबंद ने अपने फ़तवा संख्या 34944 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि यदि कोई व्यक्ति वक्फ़ मामलों की गहरी समझ रखता है, ईमानदार और सक्षम है, तो वह किसी भी धर्म से हो सकता है और वक्फ़ संपत्तियों का प्रशासन कर सकता है। इस संदर्भ में, गैर-मुस्लिम प्रशासकों की भागीदारी को लेकर जताई जा रही आपत्तियाँ निराधार प्रतीत होती हैं। वक्फ़ संपत्तियों का प्रबंधन एक प्रशासनिक कार्य है, जिसका उद्देश्य संसाधनों का कुशल उपयोग और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है। इसके लिए किसी विशेष धार्मिक पहचान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ईमानदारी, पारदर्शिता और कार्यकुशलता की आवश्यकता होती है। सरकार द्वारा प्रस्तुत वक्फ़ संशोधन विधेयक का उद्देश्य वक्फ़ अधिनियम की संरचनात्मक कमियों को दूर करना और वक्फ़ बोर्डों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समावेशी बनाना है। इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तावित किए गए हैं: 1. वक्फ़ संपत्तियों का सत्यापन – अब किसी भी भूमि को वक्फ़ संपत्ति घोषित करने से पहले एक विस्तृत और पारदर्शी सत्यापन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इससे फर्जी दावों पर रोक लगेगी और वास्तविक संपत्तियों की रक्षा होगी। 2. न्यायिक निगरानी – यदि किसी संपत्ति को वक्फ़ संपत्ति घोषित करने पर विवाद उत्पन्न होता है, तो न्यायालय इसमें हस्तक्षेप कर सकता है और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करेगा। इससे कानूनी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा। 3. वक्फ़ बोर्डों का पुनर्गठन – वक्फ़ बोर्डों की संरचना को अधिक प्रतिनिधिक और समावेशी बनाया जाएगा। इसमें महिलाओं और विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों के व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा, जिससे प्रबंधन अधिक विविध और उत्तरदायी बन सके। 4. मनमानी शक्तियों पर अंकुश – वर्तमान कानून में वक्फ़ बोर्डों को कुछ मामलों में असीमित अधिकार दिए गए हैं, जिससे कई बार शक्तियों का दुरुपयोग देखा गया है। संशोधन विधेयक के माध्यम से इन अधिकारों को संतुलित किया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति या संस्था इनका दुरुपयोग न कर सके। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि यह विधेयक धार्मिक नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुधार का हिस्सा है वक्फ़ संशोधन विधेयक को धार्मिक विवाद के रूप में प्रस्तुत करना न केवल अनुचित है, बल्कि यह मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने का भी प्रयास है। यह विधेयक किसी विशेष समुदाय को लक्षित करने के लिए नहीं, बल्कि वक्फ़ बोर्डों की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लाया गया है। धर्म और शासन को अलग रखना आवश्यक है ताकि प्रशासनिक संस्थाएँ कुशलता से कार्य कर सकें और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। यह संशोधन विधेयक न केवल संविधान की भावना के अनुरूप है, बल्कि इस्लामी परोपकार की मूल भावना का भी समर्थन करता है, जो पारदर्शिता, ईमानदारी और न्याय पर आधारित है। अब समय आ गया है कि हम धार्मिक भावनाओं से परे जाकर एक निष्पक्ष और तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाएँ और यह सुनिश्चित करें कि वक्फ़ संपत्तियाँ वास्तव में समाज की भलाई के लिए उपयोग की जाएँ, न कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का अड्डा बनें। (लेखक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक,आर्थिक मामलों के जानकार हैं।यह उनके निजी विचार हैं।)